आज से लागू की गई नई आबकारी नीति

आज से लागू की गई नई आबकारी नीति
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नई दिल्ली: दिल्ली में बुधवार से शराब की बिक्री पूरी तरह निजी हाथों में जा चुकी है। नई आबकारी नीति के अंतर्गत राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे। जिसके अंतर्गत प्रत्येक जोन में 26-27 दुकानें बुधवार से संचालित होने वाला है। हर क्षेत्र में में आसानी से शराब उपलब्ध हो, जिसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड को जोन में विभाजित किया गया है। एक जोन में आठ से 9 वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर तीन से 4 दुकानें खुलने वाली है। आबकारी विभाग की ओर  से  बोला गया है कि सभी दुकानों को खोलने की तैयारी है। लाइसेंस प्राप्त करने वाली फर्मों ने पूरी तैयारी  की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर नई नीति लागू होने के साथ ही शराब 8 से 9 प्रतिशत महंगी होने का अनुमान है।

इस वजह से महंगी होगी शराब: जहां इस बात का पता चला है कि मूल्य वर्धित कर (वैट) को शराब लाइसेंस शुल्क में जोड़ा जानें वाला है। साथ ही थोक मूल्य पर भी आबकारी शुल्क और वैट लगाया जाने वाला है। वहीं वह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब शराब 8 से 9 प्रतिशत तक महंगी हो जाएगी। नंवबर की शुरुआत में आबकारी विभाग की तरफ से एक आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसमें पड़ोसी राज्य यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शराब की मूल्य का हवाला दिया गया था। आदेश में लिखा गया था कि पड़ोसी राज्यों में शराब का मूल्य दिल्ली के मुकाबलें कहीं  अधिक है। कुछ राज्यों में बीयर  का मूल्य भी बहुत अधिक है। इसलिए राजस्व के लिहाज से कीमतें बढ़ाए जाने की तैयारी है।

नई आबकारी नीति में बदलाव  

-दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 साल से घटकर 21 साल कर दी गई है। 
-इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संचालित स्वंतत्र दुकान और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री होने वाली है।
-शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खोली जाएगी। दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। अब तक अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था। 
-लाइसेंसधारक मोबाइल एप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर पाएंगे। 
-किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की अनुमति नहीं होगी। 
-अभी तक 60 फीसदी दुकानें सरकारी और 40 फीसदी निजी हाथों में थीं, आज से 100 प्रतिशत निजी हाथों में होंगी। 

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