अहमदाबाद : गुजरात चुनाव से पहले पाटीदार समुदाय को साधने की कोशिशों और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की मांग के संदर्भ में कांग्रेस ने उन्हें आरक्षण देने का नया फॉर्मूला रखा है. इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 31 और 38(2) के तहत यह नए कोटे का प्रस्ताव है, जो आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित 49 फीसदी कोटे के अंतर्गत नहीं होगा.
इस बारे में सूत्रों ने बताया कि अनुच्छेद 31 के तहत ऐसे प्रावधान दिए गए हैं. इसके अनुसार राज्य सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए कोई कानून ला सकती है. इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती. इसमें यह भी खुलासा किया गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए निर्धारित 49% कोटे की मौजूदा सीमा में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी , बल्कि इनसे अलग एक नया कानून लाकर 20% का अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का यह आरक्षण प्रस्ताव जाति आधारित नहीं, बल्कि आवश्यकता आधारित होगा. इसमें ओबीसी आरक्षण जैसे ही फायदे होंगे और पाटीदारों को भी लाभ मिलेगा.खबर है कि हार्दिक पटेल के नेतृत्व वाली पाटीदार अमानत आंदोलन समिति (पास) भी इस प्रस्ताव पर सहमत है. हालाँकि इस पर कोई फैसला हार्दिक पटेल सहित समुदाय के नेताओं और कानूनी जानकारों से राय लेने के बाद ही लिया जाएगा .
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