GST : आसान रिटर्न दाखिले के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया रिटर्न फॉर्म

GST : आसान रिटर्न दाखिले के लिए सरकार ने अधिसूचित किया नया रिटर्न फॉर्म
Share:

नई दिल्ली : व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न दाखिल करना आसान बनाने के लिए सरकार ने नया सालाना जीएसटी रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किया है। व्यापारी इसका इस्तेमाल 30 जून, 2019 से कर सकेंगे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने दिसंबर के आखिरी दिन जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म को अधिसूचित किया। 

एचडीएफसी ग्रुप बना देश का सबसे बड़ा कारोबारी समूह

इस तरह से होगा इस्तेमाल 

प्राप्त जानकारी अनुसार व्यापारी इस सालाना फॉर्म का इस्तेमाल वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान की गई अपनी खरीद, बिक्री और इनपुट टैक्स क्रेडिट के समेकित विवरण को भरने के लिए करेंगे। इसमें से जीएसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए सालाना रिटर्न फॉर्म है जबकि जीएसटीआर-9ए संयोजन टैक्स के दायरे में आने वालों के लिए है। इसी तरह जीएसटीआर-9सी फॉर्म का इस्तेमाल ब्योरे के पुनर्मिलान के लिए किया जाएगा। 

जीएसटी पर घटी दर के बाद आज से सस्ती हो जाएंगी ये वस्तुएँ

मामूली परिवर्तन किया है

जानकारी के लिए बता दें इससे पहले व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े कई संगठनों ने सितंबर, 2017 में जारी जीएसटी के सालाना फॉर्म को लेकर शिकायत की थी। परन्तु नए फॉर्म को लेकर भी व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। व्यापारियों की माने तो यह काफी चिंताजनक है कि सीबीआईसी ने नए फॉर्म में बेहद मामूली परिवर्तन किया है और हमारी शेष मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।

इन उद्योगों को रिजर्व बैंक ने दिया नए साल का ख़ास तोहफा

साल के पहले दिन बाजार की कमजोर शुरूआत

निवेशकों के लिए पिछला साल रहा बेहद ख़राब अब नए साल से उम्मीद

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -