लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच बैंक पेंशन रिलीज करने और समय-समय पर पेंशनर्स से सर्टिफिकेट मांगने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं. इसको देखते हुए कार्मिक मंत्रालय ने पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों (CMDs) को एकीकृत दिशा-निर्देश जारी किया है. इसका लक्ष्य सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC)/ बैंकों की शाखाओं को अद्यतन नियमों और दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत कराना है. कार्मिक मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. कार्मिक मंत्रालय के तहत काम करने वाले पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग को प्राप्त शिकायतों के विश्लेषण के आधार पर यह कदम उठाया गया है.
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इस मामले को लेकर विभाग ने शुक्रवार को जारी एक आदेश में कहा है, ''अपडेटेड और एकीकृत दिशा-निर्देशों से पेंशनर्स के रिक्वेस्ट को बैंक या अन्य द्वारा प्रोसेस करने की प्रक्रिया बेहतर होगी. वही, कार्मिक मंत्रालय ने कहा है कि पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग द्वारा पेंशन वितरण को लेकर समय-समय पर जारी किए जाने वाले जरूरी दिशा-निर्देशों को एकीकृत किया गया है. एकीकृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि पेंशन जारी करने वाले बैंक फिलहाल पेंशन जारी करने या पेंशनर या उनके परिवार से समय-समय पर सर्टिफिकेट लेने के लिए अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं.
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सभी बैंकों को नए एकीकृत दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है. साथ ही इन दिशा-निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए इन्हें बैंकों की वेबसाइट पर अपलोड करने और बैंकों की शाखाओं में नोटिस बोर्ड पर लगाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही, ताजा दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि पेंशन वितरण करने वाले बैंक Aadhar पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 'जीवन प्रमाण' को स्वीकार करेंगे. वहीं, इन नियमों के मुताबिक 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले पेंशनर हर साल अक्टूबर के महीने में भी जीवन प्रमाणपत्र जमा करा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि हर पेंशनर या फैमिली पेंशनर को हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र देना होता है.
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