इंदौर : कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शहर में जारी लॉकडाउन के बीच मंगलवार को जनता के लिए राहतभरी एक और गाइडलाइन जारी कर दी गई है. इसमें शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति दी गई है. मॉल में गेमिंग जोन और मल्टी प्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहने वाले है. इसका अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में शहर में चलने वाली टाटा मैजिक वाहन और सिटी वैन को इस शर्त के साथ चलाने की अनुमति दी गई है कि वे पांच सवारी से अधिक लोगों को नहीं बिठा सकते है.
वहीं इंदौर में अनलॉक के तहत बाजारों को खोलने का क्रम लगातार जारी है. मंगलवार को इसी सिलसिले में कुछ और राहत दी गई. रेस्त्रां को पहले होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी लेकिन अब रेस्त्रां से टेक होम के सिद्धांत पर ग्राहकों को खाने-पीने की सामग्री पैक टु फूड पैकेजिंग के द्वारा काउंटर से डिलीवरी की अनुमति रहेंगी. 56-दुकान स्थित दुकानों के संचालक अपने ग्राहकों को खाद्य सामग्री पैक कर दे सकेंगे. लेकिन किसी भी स्थिति में दुकान के अंदर बैठकर या बाहर खड़े रहकर खाने की अनुमति नहीं होगी. परंतु सराफा चौपाटी पूरी तरह बंद होगा.
बता दें की इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर कलेक्टर ने एसडीएम द्वारा दुकान या रेस्त्रां को तुरंत बंद कर दिया जाएगा. रात्रिकालीन सराफा चौपाटी पूरी तरह बंद रहेगी. वहीं कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत शॉपिंग मॉल खोलने का वक्त सुबह 9 से रात 8 बजे तक रहने वाला है. मॉल के स्टाफ के सभी सदस्य अपने साथ सैनिटाइजर की बोतल, नैपकिन, दस्ताने, जूते और पानी की बोतल साथ लाएंगे. दुकानों के संचालक मॉल में सैनिटाइजर का पूरा इंतजाम करेंगे.
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