असम: 28 जून से लागू होंगे लॉकडाउन के नए नियम, जानिए क्या रहेगा खुलेगा और क्या बंद

असम: 28 जून से लागू होंगे लॉकडाउन के नए नियम, जानिए क्या रहेगा खुलेगा और क्या बंद
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दिसपुर: कोरोना की रोकथाम के लिए असम सरकार ने हाल ही में नए दिशानिर्देश जारी किये हैं। बताया जा रहा है यह कल से यानी सोमवार से लागू होंगे। आपको बता दें कि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने एक संशोधित और समेकित निर्देश जारी किया है। इस निर्देश में जिलों में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के निर्देश शामिल हैं। आपको बता दें कि यह आदेश 28 जून 2021 को सुबह 5 बजे से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि, 'कुछ जिलों में पिछले सात दिनों में पॉजिटिविटी रेट दूसरों की तुलना में ज्यादा है और उन्हें उनके केसलोड के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया।' इसके अलावा अधिकारियों ने यह भी बताया कि, ''उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिले (मोरीगांव, विश्वनाथ, गोलपारा और बोकाखत (सिविल) उपखंड हैं। मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले डिले धुबरी, कोकराझार, बारपेटा, नलबाड़ी, बक्सा, बजली। कामरूप, दारंग, सोनितपुर, नगांव, होजई, गोलाघाट और सरूपथर उपखंड, जोरहाट, सिबासागर, तिनसुकिया, लखीमपुर, धेमाजी, कछार, करीमगंज, कार्बी आंगलोंग और डिब्रूगढ़ हैं।'' इसके अलावा यह भी कहा गया कि, 'सुधार दिखाने वाले जिलों में कामरूप (MA), दक्षिण सलमारा, माजुली, बोंगाईगांव, चिरांग, उदलगुरी, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाओ, चराईदेव और हैलाकांडी शामिल हैं।'

क्या है नए दिशा निर्देश-

* जी दरअसल उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए कर्फ्यू का समय चौबीसों घंटे होगा, वहीं मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक।

* बताया जा रहा है उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। वहीं मध्यम पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए दोपहर 1 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसी के साथ किराना, फल और सब्जियां, डेयरी, और पशु चारा की दुकानें उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में शाम 5 बजे तक और मध्यम उच्च पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों के लिए दोपहर 1 बजे तक और सुधार दिखाने वाले जिलों के लिए शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी।

* यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी जिन्होंने कोविड -19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ली है, वह कुल नियंत्रण क्षेत्रों को छोड़कर कार्यालय में उपस्थित होंगे। इसी के साथ निजी क्षेत्र की संस्थाएं अपने कर्मचारियों की उपस्थिति के बारे में खुद फैसला ले सकती हैं।

* वही जिन कर्मचारियों ने कोविड -19 वैक्सीन नहीं लगवाई है, उन्हें संबंधित अधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा। 

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