यूपी में पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए नई नीति को मिली अनुमति

यूपी में पूंजी इन्वेस्टमेंट के लिए नई नीति को मिली अनुमति
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लखनऊ: प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गो में औद्योगीकरण को तेजी देने के लिए नई त्वरित इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2020 को अनुमति दे दी है. कोरोना महामारी के मद्देनजर आर्थिक तौर पर पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुंदेलखंड में रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के इरादे से सरकार ने यह नीति तैयार की है. 

इसके अनुसार पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड के शहरों में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट की स्थापना पर पूंजी निवेश का 300 प्रतिशत तथा मध्यांचल के शहरों में 200 प्रतिशत की अधिकतम प्रतिपूर्ति होगी. यह प्रतिपूर्ति एसजीएसटी के तौर पर की जाएगी. त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020 को सोमवार को मंत्रीमंडल बाई सर्कुलेशन अनुमति दे दी गई है.

वही 23 जून के अंक में कोरोना महामारी के चलते राज्य के अवध व पूर्वांचल क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों के घर वापसी तथा यहां रोजगार के नए मौकों की जरूरत का मुद्दा उठाया था. यूपी सरकार ने इस नीति के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में बड़े उद्योगों की स्थापना व इससे स्थाई रोजगार सृजन का रास्ता स्पष्ट कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक यह नई नीति मेगा तथा उससे उच्च श्रेणी के नए प्रोजेक्ट पर लागू होगी. नीति के अंतर्गत मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों को पात्रता के लिए इस नियम की अधिसूचना की तारीख से 30 महीने एवं सुपर मेगा इकाइयों को 42 महीने के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करना होगा. इसी के साथ कोरोना के चलते कई तरह के बदलाव हुए है, तथा इस दौरान कई प्रकार के नुकसान भी हुए है. 

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