नई दिल्ली : अभी तक पासपोर्ट बनवाने के लिये बहुत सी जरूरी जानकारी देना होती थी लेकिन अब पासपोर्ट बनवाने के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। इसके अनुसार आवेदन में न तो पति का नाम लिखना आवश्यक होगा और न ही पिता का। बस अपना नाम पता बताओं और आपका पासपोर्ट तैयार।
पासपोर्ट कानून में सुधार की लंबे समय से मांग हो रही थी। इसके लिये विदेश मंत्रालय ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने यह अनुशंसा की है कि आवेदन में पति या पिता का नाम बताने का झंझट खत्म किया जाये।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यह कहा था कि माॅं का नाम बताना पर्याप्त रखा जाये। इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने पुलिस वेरिफिकेशन के समय में भी परिवर्तन कर दिया है। अब दो दिनों में ही पुलिस वेरिफिकेशन का काम कर लेगी। यह संभव होगा एम पासपोर्ट पुलिस ऐप से। अभी कमेटी ने अनुशंसा की है लेकिन पासपोर्ट कानून में बदलाव का लाभ इसी साल के अंत तक लोगों को मिलने लग जायेगा, ऐसी उम्मीद जाहिर की गई है।