दस साल पुराने डीजल वाहनों पर NGT ने लगाई रोक

दस साल पुराने डीजल वाहनों पर NGT ने लगाई रोक
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नई दिल्ली : राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी ) ने दस साल पुराने डीजल वाहनों पर बड़ा फैसला ले लिया. अब दस साल पुराने डीजल वाहनों का डी रजिस्ट्रेशन होगा अर्थात यह वाहन अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएंगे.  यह फैसला तुरंत लागू होगा. इसके साथ ही वाहनों में बाहर से हॉर्न लगाने पर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इस बारे में एनजीटी की ओर से आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि ऐसे वाहनों की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को दें और पुलिस कार्रवाई करे. इसके साथ ही दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स को ‘नो हांकिंग जोन’ के रूप में चिह्नित किया गया या नहीं इस पर भी एनजीटी ने जवाब मांगा है. एनजीटी ने इसी के साथ आदेश दिया है कि वाहनों में बाहर से कोई हॉर्न नहीं लगाए जाएंगे. दो पहिया वाहन पर भी यह नियम लागू होगा. एनजीटी के इन सख्त निर्देशों के बाद अब ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ गई है.

गौरतलब है कि डीजल वाहनों पर पहले से ही तलवार लटक रही थी. दिल्ली में प्रदूषण को लेकर काफी चिंता जताई जा चुकी है. वर्तमान हालातों को देखते हुए दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के रोक पर विचार करने के संकेत एनजीटी ने पहले ही दे दिए थे. एनजीटी का यह तर्क था कि जब डीजल वाहन, पेट्रोल वाहन की तुलना में महंगे हैं तो आखिर इनपर रोक लगाने में परेशानी क्या है? इस बारे में दिल्ली सरकार से भी उसके विचार जानकर जवाब देने को कहा गया था.

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