दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखे को बैन करने के लिए कहा गया था। अब इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा फैसला सुना दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक एनजीटी ने आज यानी सोमवार को अपना आदेश सुनाया है। इस आदेश में कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों को नहीं जलाया जा सकेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि, 'बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा।'
इसी के साथ एनजीटी ने कहा कि 'उन इलाकों में 9-30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा, जहां AQI खराब, बहुत खराब और गंभीर है, लेकिन जहां एयर क्वालिटी सही या मॉडरेट है, वहां पटाखों को चलाया जा सकता है।' एनजीटी के अनुसार '9-30 नवंबर की मध्यरात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 30 नवंबर के बाद प्रतिबंध की समीक्षा की जाएगी। ऐसे सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा।'
इसी के साथ एनजीटी ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि, 'जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में एक्यूआई का स्तर माडरेट या ठीक स्तर पर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे। पटाखों का उपयोग दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे के लिए होगा। इसके अलावा किसी और दिन पटाखे नहीं चलाए जाएंगे।' आप सभी जानते ही होंगे कि बीते दिनों ही पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि 'फिलहाल उनके पास कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे साफ हो सके कि पटाखों के इस्तेमाल के बाद कोरोना केस और बढ़ेंगे।'
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