नई दिल्ली: पटना के गांधी मैदान में 27 अक्तूबर, 2013 को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल बम धमाकों में आज NIA कोर्ट ने सजा सुना दी है. अपना जजमेंट पढ़ने के बाद जज गुरविंदर सिंह ने सभी आतंकियों को सजा सुना दी है. NIA कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी की सजा और 2 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 2 अन्य दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई है और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई गई है.
2013 में हुए इस बम ब्लास्ट मामले में आठ वर्षों के बाद 27 अक्तूबर के दिन ही पटना के विशेष NIA कोर्ट ने नौ आतंकियों को दोषी करार दिया था. आज 1 नवंबर को सजा सुनाई गई है. हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान व पटना रेलवे जंक्शन पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे. जिसमें 10 लोगों की जान चली गई थी और सैंकड़ों लोग जख्मी हो गये थे. पटना में हुए बम ब्लास्ट केस गांधी मैदान व पटना रेल थाने में दर्ज किया गया था. बाद में इस मामले को NIA को सौंप दिया गया था. इस केस में कुल 11 आरोपित बनाये गये थे. एक आरोपित नाबालिग होने के कारण अलग से उसके मामले में सुनवाई की गयी.
बता दें कि NIA ने 10 अभियुक्तों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोप पत्र दायर किया था. सभी आरोपितों को अरेस्ट कर बेऊर जेल में कैद किया गया था. बीते दिनों 27 अक्तूबर को NIA कोर्ट में सुवनायी की गई थी, जिसमें एक आरोपी फखरुद्दीन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया. जबकि बांकी नौ आरोपितों को दोषी पाया गया था.
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