पुणे में इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द, NIA ने कुर्क की 11 आतंकियों की संपत्ति

पुणे में इस्लामिक स्टेट के दहशतगर्द, NIA ने कुर्क की 11 आतंकियों की संपत्ति
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पुणे: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 'आतंकवाद की आय' मानी जाने वाली चार अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कोंढवा, पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित ये संपत्तियां तीन भगोड़ों सहित 11 आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं। संपत्तियों का उपयोग कथित तौर पर तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों (आईईडी) के निर्माण, उनके संयोजन से संबंधित प्रशिक्षण सत्र और आतंकवादी गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया गया था।

यूए(पी) अधिनियम की धारा 25 के तहत, आरोपी व्यक्तियों से जुड़े आवासीय घरों/फ्लैटों को जब्त कर लिया गया है। इन संपत्तियों से जुड़े आरोपियों के नाम मोहम्मद इमरान खान, मोहम्मद यूनुस साकी, मोहम्मद शाहनवाज आलम, मोहम्मद रिजवान अली, कादिर दस्तगीर पठान, सिमाब काजी, जुल्फिकार अली बड़ौदावाला, अब्दुल्ला फैयाज शेख, तल्हा लियाकत खान, शमिल नाचन और आकिफ नाचन शामिल हैं। 

यह मामला महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के अन्य क्षेत्रों में आतंकी हमले भड़काने की आईएसआईएस कार्यकर्ताओं की साजिश के इर्द-गिर्द घूमता है। उनकी योजनाओं में आईईडी निर्माण के लिए कार्यशालाएं आयोजित करना, फायरिंग अभ्यास और संभावित ठिकानों के लिए जंगल क्षेत्रों की खोज करना और सशस्त्र डकैतियों और चोरी के माध्यम से धन जुटाना शामिल था। एनआईए ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे को विफल करने के उद्देश्य से आईएसआईएस की साजिश और उसके गुर्गों की गतिविधियों की जांच जारी रखी है।

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