निर्भया मामला: दोषी पवन की SC में क्यूरेटिव पेटिशन, क्या फिर से टल जाएगी फांसी ?

निर्भया मामला: दोषी पवन की SC में क्यूरेटिव पेटिशन, क्या फिर से टल जाएगी फांसी ?
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नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चौथे दोषी पवन गुप्ता ने फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन (Curative Petition) दाखिल की है. बता दें कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 3 मार्च का डेथ वारंट जारी कर रखा है. पूरी संभावना है कि तीन मार्च से पहले दो मार्च यानि अगले सोमवार को शीर्ष अदालत इस याचिका पर सुनवाई कर इसे ख़ारिज कर देगा, अन्यथा पवन के वकील सर्वोच्च न्यायालय से मांग करेंगे कि तीन मार्च के डेथ वारंट पर रोक लगाई जाए.

हालांकि पवन की कयूरेटिव पेटिशन के बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का क़ानूनी अधिकार बचा है, शीर्ष अदालत में कयूरेटिव याचिका ख़ारिज होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास दया याचिका पर फ़ैसला आने में तीन-चार दिन का वक़्त लगता है जिसको देखते हुए इस तीन मार्च को डेथ वारंट पर अमल हो पाना कठिन है, इसलिए तीन मार्च के बाद एक और नई डेट का डेथ वारंट जारी होना निश्चित है.

इस मामले में बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पेटिशन और राष्ट्रपति के सामने दाखिल की गई दया याचिकाएँ पहले ही खारिज हो चुकी है.

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