नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप केस के चारो दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बरता के साथ अपराध किया गया उसे माफ़ नहीं किया जा सकता. इस फैसले को लेकर निर्भया की माँ आशा देवी ने कहा, देर और लम्बी कानूनन प्रक्रिया के बाद आख़िरकार हमे न्याय मिल गया. न्याय में देर है पर अंधेर नहीं.
निर्भया के पिता ने कहा, कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि आज रात चैन की नींद सो पाउगा. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, देश के कानून राज के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, इस फैसले से मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है. मेनका गाँधी ने इस मामले पर कहा कि यह फैसला 5 साल बाद आया, किन्तु फैसला आया तो सही. कोई और देश में होता तो शायद जल्दी होता. कोर्ट के फैसले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सब निर्भयाओं को शक्ति प्रदान की है.
यह फैसला सबको बताएगा कि किसी महिला के साथ गलत हुआ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा. जानकारी दे दे कि चारो दोषियों अक्षय कुमार सिंह, पवन, विनय शर्मा और मुकेश ने दिल्ली हाईकोर्ट के फांसी के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माता-पिता दोनों ने कहा कि मेरी बेटी की आत्मा आज शांति से सो पाएगी.
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