फैसले के बाद निर्भया के माता पिता की मांग

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दिल्ली: छः साल पहले देश को हिला कर रख देने वाले निर्भया कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्मियों की फांसी की सजा को बरक़रार रखा है. 2012 में हुए निर्भया गैंगरेप के तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया. फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा है कि उन्हें न्याय मिला है. वहीं, निर्भया के पिता ने कहा है कि अब दोषियों को फांसी की सजा देने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए. निर्भया की मां ने कहा, "इस घटना को 6 साल हो चुके हैं, इसके बाद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं. हमारे सिस्टम ने हमें फेल कर दिया है. हमें विश्वास है कि फैसला हमारे हक में आएगा और हमें न्याय मिलेगा" फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका से न्याय मिला है. 

वहीं निर्भया के पिता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वह महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं. उन्होंने कहा कि जब आरोपियों को फांसी होगी, तभी उन्हें और देश को तसल्ली होगी. निर्भया के पिता ने कहा कि अब दोषियों को फांसी की सजा मिलने में देर नहीं होनी चाहिए. चार पारधियो में से एक अक्षय कुमार सिंह (31) ने सुप्रीम कोर्ट के पांच मई 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की. वही प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने आज मुकेश (29), पवन गुप्ता (22) और विनय शर्मा की याचिकाओं को खारिज कर सजा को कायम रखा. 


दरिंदगी की हद पर करते हुए निर्भया के साथ दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में छह लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और सड़क पर फेंक दिया. निर्भया सिंगापुर के माउन्ट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर 2012 को इलाज के दौरान इस दुनिया को अलविदा कह गई और देश में इन दुष्कर्मियों के खिलाफ एक मुहीम सी छेड़ गई थी. जिस पर पूरा देश एक स्वर हुआ था.  

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