नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोरोना संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य आवश्यक वस्तुओं जैसे कि एंबुलेंस आदि पर GST की दर घटाने का बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इन सभी जरुरी वस्तुओं पर लगने वाले GST कर की अलग-अलग दरों को जरूरत के आवश्यकता के मुताबिक घटाया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि परिषद में टीके पर पांच फीसद की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर GST की दर को 28 प्रतिशत से कम करते हुए 12 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिषद ने रेमडेसिविर पर टैक्स की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने के लिए भी सहमति दी है। टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सीतारमण ने आगे कहा कि GST परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर टैक्स की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है। Tocilizumab और Amphotericin B पर केंद्र सरकार ने GST की दर शून्य कर दी है। पहले इन पर 5 फीसदी कर लगता था।
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