पटना : बिहार में नीतीश सरकार द्वारा राज्य में लागू की गई शराबबंदी को पटना हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के फैसले के खिलाफ अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को करेगा. उल्लेखनीय है कि पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को बिहार सरकार के शराबबंदी के फैसले को गैरकानूनी ठहराते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया था. वहीं, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को नया शराबबंदी कानून लागू किया, जिसमें पहले से ज्यादा कड़े प्रावधान किए गए हैं.
बता दें कि नए शराबबंदी कानून में किसी उत्पाद अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को तंग करने के लिए तलाशी, जब्ती, हिरासत अथवा गिरफ्तार करने पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने का भी प्रावधान किया गया है तथा दोष सिद्ध होने पर तीन साल का कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है.
गत 30 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने फैसला देते हुए बिहार सरकार के शराबबंदी को ‘गैरकानूनी’ बताते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया था. पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी उसकी अधिसूचना को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने का हवाला देते हुए निरस्त किया था. बता दें कि ‘लिकर ट्रेड एसोसिएशन’ और कई लोगों ने अदालत में रिट याचिका दायर की थी और इस पर अदालत ने 20 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था.