पटना: बिहार विधानमंडल में शराबबंदी संशोधन बिल ध्वनिमत से पास हो गया। संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार, अपराधी को नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तथा वह जुर्माना देकर अपने घर जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर उसे 1 माह की सजा हो जाएगी। शराब पीते हुए बार-बार पकड़े जाने पर उसे जेल भेज दिया जाएगा। जुर्माने की रकम प्रदेश सरकार निर्धारित करेगी। पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष बरामद सामान नहीं पेश करना होगा। पुलिस पदाधिकारी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश कर सकते हैं। नमूना सुरक्षित रखकर जब्त सामान को समाप्त किया जा सकेगा।
वही इस परिवर्तन पर मुहर लग गई है तथा विधानसभा में इसे पास कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के चलते बरामद किए गए वाहन को निलाम किया जाएगा। मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि बिहार में पिछले 5 सालों में बरामद की गई 66 हजार गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। साथ ही अदालत पर पड़े तीस से चालीस प्रतिशत मामलों का बोझ भी कम होगा।
इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि इस नये विधेयक के लागू होने से शराब के लंबित मामलों का तेजी से निपटारा होगा, बल्कि पहली बार शराब के सेवन करने वाले लोगों को फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास पेश कर उसे छोड़ दिया जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार परीक्षा अधिनियम में पुलिस जुर्माने की रकम वसूल कर परीक्षार्थियों को छोड़ देती है। पुलिस शराब का सेवन करने वाले शख्स को जुर्माने की रकम वसूलने के पश्चात् छोड़ देगी। संशोधन के बाद मंत्री ने पत्रकारों से चर्चा में कहा, निर्दोष को बिल्कुल परेशान नहीं किया जाएगा, किन्तु अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि, बार-बार गलती करने वाले को सजा दी जाएगी तथा उसे जेल भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार मद्द निषेध एवं उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 विधानमंडल के पटल से पास होने से पहले नीतीश मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अब आखिरी मुहर लगाने के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा।
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