उत्तर प्रदेश में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं दी जाएगी शराब

उत्तर प्रदेश में 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को नहीं दी जाएगी शराब
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लखनऊ: यूपी में अब 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अब शराब नहीं बेची जाने वाली है। जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन तय कर दी है। राज्य में अब शराब व बीयर की फुटकर बिक्री सीमा को तय कर चुके है। निर्धारित मात्रा से अधिक मदिरा व बीयर फुटकर लाइसेंसी दुकानों से नहीं मिलने वाला है। आबकारी मंत्रालयके अपर मुख्य सचिव संजय आर। भूसरेड्डी ने कहा कि तय की गयी सीमा से अधिक अब न तो किसी को शराब बीयर की फुटकर बिक्री की जाने वाली है। न ही इस सीमा से अधिक कोई व्यक्ति शराब रख सकेगा। तय सीमा तक भी बिक्री 21 साल से कम आयु के व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी।

जंहा इस बात का पता चला है कि उन्होंने कहा कि इस बारे में इस वर्ष 5 मार्च को जारी की गई अधिसूचना का उल्लंखन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-60 के तहत जांच की जाने वाली है, जिसमें 3 वर्ष तक का कारावास और निर्धारित मात्रा से अधिक खरीदी गई शराब में शामिल एक्साइज ड्यूटी के 10 गुना तक या फिर 2000 रुपया जो ज्यादा हो के अर्थदंड का प्रावधान है। जिसके अतिरिक्त IPC की सुसंगत धाराओं के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है।

अपर मुख्य सचिव ने कहा- कि पहली अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय, परिवहन और निजी कब्जे में रखने के लिए लाइसेंस दिया जाने वाला है। इस लाइसेंस के लिए विभिन्न प्रकार की मदिरा की मात्रा और इसकी शर्तें आबकारी नीति वर्ष 2021-22 में दी गई हैं।

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