'मंदिर के 100 मीटर आसपास नहीं दिखेगा कोई खालिस्तानी..', कनाडा कोर्ट का सख्त आदेश

'मंदिर के 100 मीटर आसपास नहीं दिखेगा कोई खालिस्तानी..', कनाडा कोर्ट का सख्त आदेश
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ओटावा: लक्ष्मी नारायण मंदिर हिंदू सांस्कृतिक सोसायटी ने बताया कि टोरंटो क्षेत्र में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर को कनाडा के सुपीरियर कोर्ट से एक अंतरिम निषेधाज्ञा मिली है, जो खालिस्तानी प्रदर्शनकारियों को मंदिर परिसर के 100 मीटर के भीतर इकट्ठा होने से रोकता है। यह आदेश 30 नवंबर, 2024 को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लागू किया गया है, ताकि मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता सुनिश्चित की जा सके। सोसायटी ने इस मामले में टोरंटो पुलिस के समर्थन और सहयोग की सराहना की है।

इस आदेश का उद्देश्य मंदिर के आसपास शांति और सुरक्षा बनाए रखना था, खासकर उस समय जब भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा शिविर आयोजित किया जा रहा था। इस शिविर में 250 जीवन प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। सोसायटी ने पुलिस को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके समर्थन से कार्यक्रम शांतिपूर्वक और सुरक्षित रूप से आयोजित किया गया।

कनाडा में हिंदू फोरम के सदस्य रवि अंदामुरी ने बताया कि पहले पुलिस से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा था, लेकिन अदालत के आदेश के बाद अब स्थिति सुधार गई है और पुलिस शिविर की सुरक्षा में मदद कर रही है। वहीं, भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्य अभिषेक तंवर और अवनदीप सिंह चापा ने भी पुलिस की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह दुखद है कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम के लिए अब कोर्ट का आदेश जरूरी हो गया। कनाडा में भारतीय समुदाय के लोग इस घटना के बाद एकजुट होने और शांतिपूर्ण तरीके से रहकर देश की विविधता को मान्यता देने की बात कर रहे हैं।

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