लखनऊ: पूर्व विधायक और माफिया मुख़्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया है। यह वॉरंट आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दर्ज किए गए 2 मामलों में जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, माफिया का बेटा उमर इन मामलों में निर्धारित तारीख पर शुक्रवार (19 मई) को अदालत में पेश नहीं हुआ था। सुनवाई के लिए अगली तारीख़ 2 जून, 2023 मुक़र्रर की गई है। वहीं कपिलदेव सिंह हत्याकांड पर मुख़्तार अंसारी के खिलाफ आज आने वाला फैसला अभी के लिए टाल दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख़्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामले दर्ज हैं। इसी मामले में मुख़्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी भी आरोपित है। इस मामले पर मऊ जिले की MP/MLA कोर्ट में सुनवाई हो रही है। शुक्रवार (19 मई) को इसी मामले में अब्बास को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था, मगर उमर अंसारी पेश नहीं हुआ। उमर की अनुपस्थिति पर CJM ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 2 जून, 2023 की तारीख मुक़र्रर कर दी है। जानकारी के अनुसार, इस दिन सभी नामजदों पर आरोप तय होने वाले थे। लेकिन, उमर अंसारी की गैर हाजिरी के कारण आरोप तय नहीं हो पाए।
इस मामले में शामिल अन्य आरोपितों के नाम गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, धर्मेंद्र सोनकर और जुल्फिकार हैं। बता दें कि 27 फरवरी 2022 को अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता था, जिसके बाद प्रशासन की इजाजत के बगैर रोड शो निकाला गया था। इसके कुछ दिन बाद 10 मार्च 2023 को अब्बास अंसारी का विजय जुलूस भी निकाला गया था। पुलिस ने इन दोनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर अदालत में दस्तावेज़ पेश कर दिए हैं। यह मामला ट्रायल पर चल रहा है, जिसमें सभी आरोपितों के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय होने वाले थे।
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