दुर्ग: योग्य वर नहीं तलाशने पर फोरम द्वारा मेट्रिमोनियल सर्विसेस को रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है. दरअसल मां ने पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर तलाशने के लिए साईकोरियन मेट्रिमोनियल सर्विसेस लिमिटेड (एसएमएसएल) में नियत राशि जमा कराई, लेकिन योग्य वर उपलब्ध नहीं कराया गया. मामले में फोरम ने एसएमएसएल के खिलाफ पारित आदेश में परिवादी द्वारा जमा की गई राशि को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है.
जानकारी के अनुसार, नेहरू नगर भिलाई निवासी नीरा खंडूजा ने प्रबंध संचालक एसएमएसएल नई दिल्ली के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद पेश किया था. उसके मुताबिक, परिवादी ने अपनी पुत्री केविवाह के लिए सुयोग्य वर तलाशने के लिए एसएमएसएल को तीन लाख 50 हजार रुपये भुगतान किया. परिवादी को जल्द ही सुयोग्य वर तलाशने का आश्वासन दिया गया. सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई और न ही वर संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई गई. परिवादी ने उक्त कृृत्य को व्यवसायिक कदाचार बताते हुए जमा राशि लौटाए जाने की मांग की. मामले में एसएमएसएल ने भी फोरम के समक्ष अपना पक्ष रखा.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष मैत्रेयी माथुर ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया. फोरम ने एसएमएसएल के खिलाफ पारित आदेश में कहा कि परिवादी को तीन लाख पचास हजार रुपये जमा राशि का ब्याज सहित भुगतान किया जाए.