CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को हो सकती है सजा, देना होगा भारी जुर्माना

CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को हो सकती है सजा, देना होगा भारी जुर्माना
Share:

लखनऊ: बीते कई दिनों से चल रहे देश में CAA और NRC का प्रदर्शन जारी है वहीं घंटाघर पर सीएए व एनआरसी के खिलाफ गत 13 दिनों से चल रहे महिलाओं के प्रदर्शन में मासूम बच्चों को भी शामिल हो चुका है. वहीं इनके फोटो व वीडियो से रिकार्ड जुटाने के बाद न्यायालय बाल कल्याण समिति ने बुधवार को प्रदर्शकारियों को नोटिस जारी किया है. समिति के सदस्यों के मुताबिक प्रदर्शन में बच्चों को लेकर शामिल होने वाले अभिभावकों के खिलाफ धारा 75 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसमें तीन साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय बाल कल्याण समिति लखनऊ के अध्यक्ष कुलदीप रंजन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बुधवार शाम को घंटाघर पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नोटिस जारी किया है. कमेटी के सदस्य डॉ. संगीता शर्मा, सुधारानी, ऋचा खन्ना, विनय कुमार श्रीवास्तव ने नोटिस पर दस्तखत किए हैं. समिति के मुताबिक किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम-2005 की धारा 3 (4) के अनुसार बालक या बालिकाओं के सर्वोत्तम हित के दृष्टिगत बाल कल्याण समिति को कार्य करना है. ताकि बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके. 

वहीं यह भी कहा जा रहा है कि समिति ने सर्वसम्मति से आदेश दिया कि सभी ऐसे परिवार जो अपने बच्चों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वे तत्काल बच्चों को घर भेज दें, ताकि उनकी सामान्य दिनचर्या दोबारा शुरू हो सके. कई बच्चे अपना विद्यालय छोड़कर धरना स्थल पर हैं. उनके सही समय से खाना आदि व खेल का इंतजाम भी बिगड़ गया है.  सूत्रों का कहना है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित व उनकी मानसिकता पर दुष्प्रभाव न पड़े. इसलिए बच्चों को तत्काल धरना स्थल से हटाया जाए. यदि नोटिस के बाद भी ऐसा नहीं किया गया तो जिम्मेदार अभिभावकों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी डिग्री से नौकरी पाने वाले 48 शिक्षकों पर दर्ज हुई FIR

ग्रीन स्कूल कार्यक्रम में हिमाचल के चार स्कूल को किया जायेगा सम्मानित

उत्तर प्रदेश UPSSSC में 1878 पदों पर निकली वैकेंसी

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -