पटना : पटना हाईकोर्ट ने सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव के खिलाफ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं उनके आपके विरूद्ध अवमानना का मामला चलाया जाए. इसके साथ ही अदालत ने विभाग द्वारा 27 नवंबर, 2017 के बाद जारी सभी आदेशों पर तुरंत ही रोक लगा दी.
उल्लेखनीय है कि सोमवार को हुई सुनवाई में पुष्पा सिंह व अन्य अपीलकर्ताओं द्वारा कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्रधान सचिव कानून का उल्लंघन कर आदेश जारी कर रहे हैं. इस पर कोर्ट ने अवमानना के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है. सोमवार को दिये गये फैसले में कोर्ट ने कहा है कि असंशोधित कानून (पुरानी नियमावली) के अनुसार ही बालू-गिट्टी और मिट्टी के खनन और बिक्री होगी. जबकि हाईकोर्ट के रोक लगाने पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है.
आपको बता दें कि 27 नवंबर को जारी आदेश में हाईकोर्ट ने पुरानी नियमावली से खनन की पूरी प्रक्रिया के संचालन की अनुमति दी थी. हालाँकि प्रदेश सरकार ने इस आदेश को मानते हुए 29 नवंबर को एक गाइडलाइन जारी की थी नई नियमावली के तहत जारी अधिकांश प्रक्रिया अब पुरानी नियमावली के अनुसार ही चलेगी.स्मरण रहे कि सरकार के इस निर्देश के पर भी पटना हाईकोर्ट ने एक दिसंबर को रोक लगा दी थी. इसके बावजूद आदेश का उल्लंघन होने पर पटना हाई कोर्ट ने विभागीय प्रधान सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया .
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