नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को राजनीतिक दलों को फंडिंग के मामले में नोटिस जारी किया गया है. कोर्ट ने एक एनजीओ की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह कार्रवाई की है. नोटिस में राजनीतिक दलों को चंदे की प्रक्रिया को अल्प पारदर्शी बनाने और कॉर्पोरेट घराने के साथ विदेश से मिलने वाले असीमित चंदे पर आपत्ति ली गई है.
गौरतलब है कि दिल्ली की एनजीओ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में राजनीतिक दलों को होने वाली फंडिंग के लिए नियमों में किए गए संशोधन पर सवाल उठाए गए हैं. नए नियमों के अनुसार राजनीतिक दल किसी भी कॉर्पोरेट घराने से चंदा ले सकते हैं, राजनीतिक दलों को शुद्ध लाभ से सात प्रतिशत चंदा लेने की अनुमति दी गई है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद प्रशांत भूषण ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए कहा है कि क्यों राजनीतिक दलों को संशोधन के तहत बॉड्स के जरिए चंदा लेने के लिए स्रोत का खुलासा किए बगैर यह इजाजत क्यों दी गई. स्मरण रहे कि इस संदर्भ में इसी वर्ष मार्च में एक संशोधन किया गया है, इस प्रस्ताव को खुद वित्त मंत्री अरुण जेटली की उपस्थिति में पारित किया गया है.
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