आतंकवाद निरोधक एजेंसी (एनआईए) अब तक आतंकवाद से जुड़े मामले संभालती आई है. पर अब संभावना है कि इसे मानव तस्करी के मामलों की जांच का अधिकार भी मिल सकता है. इस संबंध में तक़रीबन साल भर से गृह मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित विभिन्न हितधारकों के बीच विचार विमर्श चल रहा है.
सूत्रों के अनुसार पिछले साल प्रस्तावित मानव तस्करी विरोधी कानून के तहत एनआईए को यह अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके लिए आएनआईए की निर्मिती वाले कानून, राष्ट्रीय जांच अधिनियम, 2008 में संशोधन की भी जरूरत होगी. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानव तस्करी मसौदा (निरोध, सुरक्षा एवं पुनर्वास) विधेयक 2016 में मानव तस्करी के मामलों को लेकर निरोध, जांच तथा पीड़ितों की सुरक्षा के लिए, मानव तस्करी से संबंधित राष्ट्रीय ब्यूरो गठित करने का सुझाव शामिल था.
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, “गृह मंत्रालय चाहता है कि एनआईए मानव तस्करी के मामलों की जांच करे और हम उस पर सहमत हो गए. गृह मंत्रालय ने मसौदा विधेयक के लिए अपनी मंज़ूरी दे दी है. अब प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद, मंत्रिमंडल का एक नोट जारी किया जाएगा.”
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