नई दिल्ली: केंद्र सरकार देश में पहली दफा दो पहिया वाहनों (बाइक) में अग्निशमन प्रणाली लगाने के मानक लागू करने वाली है। इससे दो पहिया वाहन पर सवार फायर फाइटर संकरी गलियों व घनी बस्तियों में आसानी व जल्द पहुंच सकेंगे। फ़ौरन कार्रवाई के जरिए आग को फैलने से बड़े हादसों को रोका जा सकेगा, जिससे जानमाल की रक्षा की जा सकेगी।
नई श्रेणी के अग्निशमन वाहनों के दूत कार में आग लगने, सड़क हादसे, आतंकी हमला, आपातकालीन स्थिति व भूकंप आदि विषम परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रायल ने शुक्रवार को अग्निशमन प्रणली युक्त दो पहिया वाहनों के निर्माण, परिवर्तन व कार्य संबंधी अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसके अनुसार, दो पहिया वाहनों में अग्निशमन प्रणाली लगाने के लिए आवश्यक उपाय (पुर्जे-उपकरण) किए जांएगे। इसमें वाहन में आग से निपटने के दूसरे जरुरी उपकरण मौजूद होंगे।
दो पहिया वाहन में कम से कम एक किलो का एक अग्निशामक व आग बुझाने के लिए रसायन होगा। वाहनों पर नीले रंग की आपातकालीन बत्ती (फ्लैश लाइट) व हूटर अथवा सायरन होना अनिवार्य होगा। जिससे ट्रैफिक में वाहन को तेजी से आगे बढ़ने के लिए जगह मिल सके। वाहन को खड़ा करने के लिए बीच व दोनों तरफ स्टैंड लगे हुए होंगे।
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