नई दिल्ली. पीएफ को लेकर प्रशासन नियमो में बदलाव कर रहा है. बता दे कि एक नया फेरबदल आया है, यदि आपने 5 वर्ष से पहले नौकरी छोड़ दी तब भी आपको ग्रैच्युटी का नुकसान नहीं होगा. प्रॉविडैंट फंड की तरह ही आपकी ग्रैच्युटी भी ट्रांसफर होगी. जैसे पीएफ ट्रांसफर के लिए यूनिक नंबर अलॉट किया जाता है वैसे ही इसके लिए सरकार हर कर्मचारी को ग्रैच्युटी के लिए यूनीक नंबर अलॉट करेगी. लेबर मिनिस्ट्री इसके लिए पेमैंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार कर रही है.
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सैक्रेटरी डी.एल. सचदेव ने बताया कि सरकार ग्रैच्युटी का फायदा अधिक से अधिक लोगों को देना चाहती है. नियमो को बेहतर बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों के रेप्रेजेंटेटिव और लेबर मिनिस्ट्री के बीच बातचीत हुई है. लेबर मिनिस्ट्री ग्रैच्युटी को यूनीक नंबर देकर ट्रांसफर करने के लायक बनाने पर भी चर्चा करेगी. इस संबंध में तीनों पक्षों ट्रेड यूनियन, इम्प्लॉयर्स और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच जल्द बैठक होगी.
डी.एल. सचदेव के अनुसार, प्राइवेट सैक्टर में नौकरी करने वाले जल्द नौकरी बदलते है. एम्प्लॉयी के लिए इसमें स्थायित्व कम है. साथ ही कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी ठेकेदार एक जगह से हटा कर दूसरी जगहों पर काम पर लगा देते हैं. इन हालातो में कर्मचारियों को ग्रैच्युटी का नुक्सान होता है. इस समय ग्रैच्युटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होना अनिवार्य है.
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