अब मनी लॉन्डरिंग मामलों में आरोपियों को जमानत मिलना आसान, सुप्रीम कोर्ट ने घटाई ED की ताकत !

अब मनी लॉन्डरिंग मामलों में आरोपियों को जमानत मिलना आसान, सुप्रीम कोर्ट ने घटाई ED की ताकत !
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नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) से संबंधित मामलों में मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपाय स्थापित करने और जमानत नियमों को आसान बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला सुनाया है। एक महत्वपूर्ण फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा है कि विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA की धारा 19 के तहत शक्तियों का उपयोग करके किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है।

यह फैसला एक मामले (तरसेम लाल बनाम ED) के जवाब में आया, जिसमें बताया गया था कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत के लिए कड़े दोहरे परीक्षण को पूरा करना होगा, भले ही विशेष अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक बार विशेष अदालत ने संज्ञान ले लिया, तो ED और उसके अधिकारियों को PMLA की धारा 19 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार करने से रोक दिया जाता है। इसके बजाय, अगर ED आरोपी की हिरासत मांगती है, तो उन्हें विशेष अदालत में आवेदन करना होगा, जो आरोपी को समन जारी करेगी।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक आरोपी जो PMLA के तहत जारी समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, उसे अधिनियम की धारा 45 के तहत जमानत के लिए कड़े दोहरे परीक्षण को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि समन जारी करने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी हिरासत में है। इसके अतिरिक्त, यदि आरोपी उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विशेष अदालत आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) की धारा 70 के तहत वारंट जारी कर सकती है, जो जमानती वारंट से शुरू होता है और यदि आवश्यक हो तो गैर-जमानती वारंट तक बढ़ सकता है। यदि अभियुक्त वारंट का पालन करने में विफल रहता है तो जमानत रद्द की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि यदि ED विशेष अदालत के समक्ष पेश होने के बाद आरोपियों को हिरासत में लेना चाहता है, तो ED को हिरासत में पूछताछ को उचित ठहराने वाले कारण बताते हुए अदालत में आवेदन करना होगा। इसके अलावा, अदालत ने फैसला सुनाया कि अगर ED उसी अपराध में आगे की जांच करने का इरादा रखता है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसे शुरू में शिकायत में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था, बशर्ते कि धारा 19 की आवश्यकताएं पूरी हों।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि ED शिकायत दर्ज होने तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है, तो विशेष अदालत को संज्ञान लेते हुए वारंट के बजाय आरोपी को समन जारी करना होगा। भले ही आरोपी जमानत पर हो, पहले समन जारी किया जाना चाहिए। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का मकसद PMLA के तहत आरोपी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। यह फैसला विशेष अदालत द्वारा संज्ञान लेने के बाद आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने की ED की शक्ति को कम कर देता है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत मिलना आसान हो जाता है।

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