देहरादून: उत्तराखंड में नई आबकारी नीति को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हरी झंडी दी दी है. नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने कई बड़े बदलाव किए है. नई आबकारी नीति को राज्य कैबिनेट ने सोमवार (20 मार्च) को मंंजूरी दे दी है. नई आबकारी नीति के तहत राज्य में शराब सस्ती होगी, जो प्रति बोतल 100 से 300 रुपये तक सस्ती हो सकती है. बता दें कि, उत्तराखंड में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू होगी.
राज्य की भाजपा सरकार का दावा है कि इससे सूबे में सीमा पार से हो रही शराब की तस्करी पर रोक लगेगी. नई आबकारी नीति के तहत उत्तर प्रदेश के मुकाबले अब उत्तराखंड में प्रति बोलत शराब के दाम में 20 रुपये से अधिक का अंतर नहीं होगा. पहले यह अंतर 150 से लेकर 200 रुपये तक था. उत्तराखंड कैबिनेट ने सोमवार को वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति दे दी, जिसके तहत राज्य में बिकने वाली रेगुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में उत्तर प्रदेश के मुकाबले प्रति बोतल 20 रुपये से अधिक का अंतर नहीं होगा .
सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हुई राज्य कैबिनेट की मीटिंग के बाद आबकारी सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले कीमतों में यह अंतर प्रति बोतल 150 से 200 रुपये का था . उत्तर प्रदेश से हो रही शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए इस अंतर को कम करने का फैसला लिया गया है.
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