लखनऊ: शिक्षकों से करवाए जा रहे गैर शैक्षणिक कार्यों पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा आदेश दिया है. इसमें कहा गया है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाएंगे. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लेख करते हुए आदेश जारी किया है. अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश जारी कर दिया है.
अदालत ने संबंधित अथॉरिटी, राज्य के सभी डीएम और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि शिक्षकों से अब तक मिड डे मील बंटवाना, भवन और बाउंड्री वॉल का निर्माण, रंगाई पुताई, स्कूल के खातों का संचालन, आधार कार्ड बनवाने में सहायता, जैसे कई सारे गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे थे, जो अब नहीं करवाए जा सकेंगे. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा है कि शिक्षकों से केवल आपदा, जनगणना और सामान्य निर्वाचन के दौरान ही काम लिया जा सकता है.
अदालत ने आदेश में कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षिक कामों में नहीं लगाई जा सकती. इसके लिए अधिनियम के नियम 27 का उल्लेख किया गया. अदालत ने नियम 27 और सुनीता शर्मा व अन्य जनहित याचिका में पारित आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
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