नई दिल्ली: यदि आप आज बैंक में अपने पैसे जमा कराने या निकालने जा रहे है, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, 26 मई से बैंक में पैसा डिपाजिट कराने और निकालने के नियमों में बदलाव हो चुका है। अब बैंक में ट्रांसक्शन के लिए आपको इन नियमों का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार, अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा डिपाजिट करते समय आपको पैन (PAN Card) या आधार (Aadhar Card) देना अनिवर्य कर दिया गया है।
क्या है नियम ?
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के अनुसार, अब बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपये से अधिक डिपाजिट करने पर आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड मुहैया करवाना अनिवार्य हो गया है। साथ ही यह नियम पैसा निकालने पर भी लागू होगा। 20 लाख या इससे अधिक की नगद निकासी के लिए भी आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड देना आवश्यक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इनकम टैक्स (15वां संशोधन) रूल्स, 2022 के तहत नए नियम बनाए हैं, जिसकी अधिसूचना 10 मई 2022 की तारीख को जारी की गई थी।
करंट अकाउंट (Current Account) के नियम:-
वहीं, यदि आप बैंक में चालू खाता यानी करंट अकाउंट (Current Account) खोलना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पहले से बैंक अकाउंट में पैन लिंक होने के बाद भी ट्रांसक्शन के समय आपको इन नियमों का पालन करना होगा।
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