शिमला: देश के राज्य हिमाचल प्रदेश में अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना महंगा हो जाएगा. निर्माण कार्यों के चलते उपयोग में लाई जाने वाली यंत्र का रजिस्ट्रेशन भी अब एक वर्ष के लिए नहीं, बल्कि अन्य गाड़ियों की प्रकार 15 वर्ष के लिए होगा. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिक्रम सिंह ने बुधवार को राज्य मोटर यान कराधान संशोधन बिल सदन के पटल पर रखा. इस बिल के तहत राज्य में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन महंगा हो जाएगा.
वही संशोधन के लिए लाए गए बिल में 50 हजार तक की मोटरसाइकिल पर 7 प्रतिशत पंजीकरण फीस देनी होगी. 51 हजार से 2 लाख तक की मोटरसाइकिल पर पंजीकरण फीस 8 प्रतिशत तथा दो लाख से ऊपर की मोटरसाइकिल पर पंजीकरण फीस 10 प्रतिशत होगी.इसी प्रकार 15 लाख रुपये कार की 8 प्रतिशत की दर से रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी. इससे ज्यादा दाम के गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को 10 प्रतिशत फीस देनी होगी.
साथ ही पूर्व में हिमाचल में मोटरसाइकिल, कारों पर 3 से 8 फीसदी पंजीकरण फीस ली जा रही थी. यदि बाहरी प्रदेशों के व्यक्ति हिमाचल में वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनसे 2 फीसदी अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की जाएगी. हिमाचल को छोड़कर राज्य के अन्य प्रदेशों में इसी दर से रजिस्ट्रेशन फीस ली जाती है. बिल के तहत निर्माण काम में उपयोग में लाये जाने वाले यंत्रों का रजिस्ट्रेशन अब अन्य गाड़ियों की भांति 15 वर्ष के लिए होगा. इसी के साथ कई बदलाव भी हो सकते है, तथा रजिस्ट्रेशन के लोगों को भारी पैसा देना पड़ेगा.
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