नई दिल्ली. प्रधानमंत्री मोदी के मेक इंडिया प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को लेकर नई खबर है. अपडेट है कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के तहत मिलने वाले फायदों के लिए अब सात साल पुराने कारोबार भी योग्य होंगे. सरकार ने स्टार्टअप की परिभाषा में कुछ मामूली सा परिवर्तन किया है.
सरकार ने स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान को बीते साल घोषित किया था, जिसके तहत अब तक पांच साल पुरानी गठित हुई कम्पनी को ही फायदा मिलता था. नई बदलावों के अनुसार, अब ऐसी कम्पनी को स्टार्टअप माना जाएगा, जिसका बिजनेस 25 करोड़ रुपए से कम हो. इसके साथ ही जो अपरिवर्तित रही हो और रजिस्ट्रेशन की तारीख से लेकर अब तक सात वर्ष से अधिक पुरानी न हो.
इतना ही नहीं बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टार्टअप के लिए यह समयावधि 10 वर्ष है. सरकार के इस कदम से अधिक संख्या में व्यवसायी इनकम टैक्स और कैपिटल गेंस टैक्स सहित कई तरह की टैक्स में छूटो का लाभ लेने में सक्षम होंगे. इससे एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा और दूसरा फायदा यह होगा कि नए जॉब का क्रिएशन होगा.
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