रायपुर: बुधवार को छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस विभाग में पदों को छोड़कर सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले प्रदेश के निवासियों को आयु सीमा में एक बार 5 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। यह फैसला सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बैठक के बाद कहा कि मंत्रिमंडल ने पुलिस में दर्ज राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े मामलों की वापसी की जांच के लिए एक उप-समिति बनाने के प्रस्ताव को भी अनुमति दे दी गई है।
उन्होंने कहा उप-समिति की अध्यक्षता दूसरे डिप्टी सीएम विजय शर्मा करेंगे। उपमुख्यमंत्री साव ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को तय अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट की अवधि को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 साल की छूट का लाभ 31 दिसम्बर 2028 तक प्राप्त होगा।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस के जिला पुलिस आरक्षक संवर्ग में भर्ती के लिए साल 2018 में 2259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। तत्पश्चात, तकरीबन 5 साल पश्चात् तारीख 04/10/2023 को जिला पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग के 5967 खाली पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया जारी है। उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिपरिषद द्वारा पुरूष उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने का फैसला लिया गया है।
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