नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 8 दिसंबर को सदन को सूचित किया कि लोकसभा के समय के साथ मिलान करने के लिए शुक्रवार को बैठकों का समय बदल दिया गया है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने तब कहा जब DMK सांसद तिरुचि एन शिवा ने बताया कि व्यवसायों की संशोधित सूची में, शुक्रवार, 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे एक एजेंडा सूचीबद्ध किया गया था।
उन्होंने यह मामला इसलिए उठाया, क्योंकि राज्यसभा में प्रक्रिया और संचालन नियमों के मुताबिक, शुक्रवार को 30 मिनट का अतिरिक्त लंच ब्रेक दिया जाता है, ताकि उच्च सदन के मुस्लिम सदस्य नमाज अदा कर सकें। नियम पुस्तिका के अनुसार, राज्यसभा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और फिर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक एक घंटे का लंच ब्रेक देती है। लेकिन शुक्रवार को सदन की बैठक दोपहर के भोजन के बाद 2.30 बजे बैठती है। हालांकि उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह समझा जाता है कि शुक्रवार को नमाज के लिए इस अतिरिक्त ब्रेक की अनुमति है।
DMK सांसद ने शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने के तुरंत बाद शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया और व्यवस्था का सवाल उठाया। हालाँकि, जैसा कि सांसद तिरुचि एन शिवा ने उल्लेख किया है, इस 'नमाज़' ब्रेक को राज्यसभा से हटा दिया गया है। लेकिन, चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है, जो इस शुक्रवार से शुरू हुई हो और यह पिछले कुछ समय से चलन में है । उन्होंने कहा कि, 'माननीय सदस्यों, यह आज से नहीं किया जा रहा है। यह मेरे द्वारा पहले ही किया जा चुका है और इसका कारण भी बताया गया है।''
सदन के सभापति ने कहा कि लोकसभा के अनुरूप करने के लिए शुक्रवार के समय में बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि लोकसभा में शुक्रवार को नमाज ब्रेक नहीं होता है, यह प्रथा केवल राज्यसभा में थी। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि, 'लोकसभा दोपहर 2 बजे बैठती है। संसद का अभिन्न अंग होने के नाते, लोकसभा और राज्यसभा को जहां तक संभव हो, एक ही समय का पालन करने की आवश्यकता है और इसलिए, मेरे निर्देशानुसार पूर्व अवसर पर दोपहर 2 बजे का समय था। तो, यह आज से शुरुआत नहीं है।'
इसके बाद DMK के एक अन्य सांसद एम. मोहम्मद अब्दुल्ला ने हस्तक्षेप करते हुए फैसले पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि, 'यही प्रथा काफी समय से चली आ रही है, 60-70 साल से।' उन्होंने आगे कहा कि, 'सर, शुक्रवार को मुस्लिम सदस्यों के जुम्मे के लिए दोपहर 2.30 बजे का समय तय किया गया था। यह अभ्यास था।' हालाँकि, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि संसद में सभी समुदायों के सदस्य हैं, और केवल मुस्लिम सांसदों के लिए कोई विशेष अपवाद नहीं हो सकता है।
उन्होंने कहा कि, 'माननीय सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में समाज के सभी वर्गों से सदस्य होते हैं। लोकसभा दोपहर 2 बजे बैठती है। हर वर्ग से सदस्य हैं। जानबूझकर, उचित विचार-विमर्श के बाद, मैंने इसे लागू किया था, सदन को संकेत दिया था और यह पिछले सत्र में पहले से ही लागू था। बताया गया कि सदन की बैठक दोपहर के भोजन के बाद दो बजे होगी। लोकसभा द्वारा बताई गई समय-सीमा के अनुरूप होना।' सभापति द्वारा यह दोहराए जाने के बाद कि समय में यह बदलाव पिछले सत्र में लागू किया गया था और सदस्यों को पहले ही समझाया गया था, सदस्यों की ओर से कोई और विरोध नहीं हुआ। हालाँकि, संसद की वेबसाइट पर प्रकाशित राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, और 2016 संस्करण के दस्तावेज़ में अभी भी शुक्रवार को 30 मिनट का अतिरिक्त लंच ब्रेक दिखाया गया है।
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