लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब बिना सीएम योगी आदित्यनाथ की इजाजत और आदेश के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए फरमान जारी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब समूह 'क' से लेकर समूह 'घ' तक सभी तबादले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद ही किए जा सकेंगे।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया है। इसमें यह बताया गया है कि 15 जून तक सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर जो नीति जारी की गई थी, जिसके तहत 30 जून तक ट्रांसफर का अधिकार दिया गया था, वह अब ख़त्म हो गई है। अब स्थानांतरण सत्र भी ख़त्म हो चुका है। राज्य में अब समूह क, ख, ग और घ के सभी तरह के तबादलों के लिए सीएम योगी से अनुमोदन लिया जाएगा।
हालांकि, इससे पहले सिर्फ समूह क और ख के अधिकारीयों के ट्रांसफर के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन अब सभी ट्रांसफर्स के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में तबादलों को लेकर जमकर बवाल मचा था जिसमे स्वास्थ्य विभाग और PWD विभाग समेत शिक्षा विभाग और सिंचाई विभाग में अनियमितताएं पाई गई थीं। इस फरमान के बाद ऐसी सभी अनियमितताओं पर अब विराम लग सकेगा।
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