अब समोसा-कचोरी बेचने वालों को भी दिखाना होगा लाइसेंस, वरना होगी जेल,,! नया आदेश जारी

अब समोसा-कचोरी बेचने वालों को भी दिखाना होगा लाइसेंस, वरना होगी जेल,,! नया आदेश जारी
Share:

जबलपुर: भारत में समोसा-कचोरी, चाट-पकौड़ी आदि खाने वालों की बड़ी तादाद है, और उसी के मुताबिक, इन्हे बनाकर बेचने वाले भी बाज़ार में मौजूद हैं, जो कहीं दूकान लगाकर, तो कहीं ठेला-रेहड़ी लगाकर ग्राहकों को अपने स्वाद से संतुष्ट करते रहते हैं। लेकिन, इस स्वाद के चक्कर में कई बार ग्राहक के सेहत पर असर पड़ जाता है, इसीलिए मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक नया नियम लागू किया गया है। वैसे ये खाने वाले शौकीनों के लिए कोई बुरी खबर नहीं है, लेकिन बेचने वालों के लिए थोड़ी मेहनत का काम जरूर है, अब उन्हें ये सब बेचने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

दरअसल, जबलपुर में समोसा-कचौरी और चाट खाने का मज़ा तो बरकरार रहेगा, लेकिन बेचने वालों को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग का आदेश है कि बिना लाइसेंस समोसे-कचोरी, चाट आदि की दुकान चलाने वालों पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। ये आदेश तमाम ठेले वालों के लिए है, जो सड़क किनारे या कॉलोनी-मोहल्ले में घूम-घूमकर सब्जियां-फल आदि चीज़ें बेचते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के ये चीज़ें बेचना अब न सिर्फ जुर्म बल्कि फंसने का भी खतरा लेकर आएगा।  

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शहर में लगभग 12,000 स्ट्रीट वेंडर्स बिना किसी लाइसेंस के अपना कारोबार चला रहे हैं। खाद्य विभाग को शिकायतें मिली थी कि, इनमें से कुछ दुकानदार ऐसे हैं, जो खाने के नाम पर कुछ ऐसा जादू दिखाते हैं कि आप स्वाद भूलकर अस्पताल पहुंच सकते हैं। विभाग का कहना है कि अगर आपकी दुकान पर बेचे गए किसी खाद्य पदार्थ से किसी को फूड प्वॉइजनिंग हो गई, तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने की जेल पक्की है।  

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने लाइसेंस बनवाने हेतु शहरभर में कैंप लगाए हैं। अब हर वेंडर को FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) का लाइसेंस लेना होगा। अफसरों का कहना है कि यह कदम मिलावटखोरी और खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। इस लाइसेंस को दुकानदार अपनी दुकान के बाहर लगाए, ताकि ग्राहक खुद भी जांच सकें कि जो समोसा-कचोरी वे खा रहे हैं, वह "लाइसेंसी" है। और हां, अगर किसी खाद्य पदार्थ के नाम पर गड़बड़झाला हुआ, तो नाम और प्रमाणपत्र देखकर सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है।  

इस नए नियम के लागू होने से कई दुकानदार नाराज हैं। उनका कहना है कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अब सरकार लाइसेंस मांग रही है, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि अगर यह नियम उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए है, तो यह जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि गंदा और सेहत के लिए नुकसानदायक सामान बेचने वालों की दुकानें सील कर दी जाएंगी। अगर आपके सामान से कोई बीमार हुआ, तो जुर्माना और जेल दोनों का इंतजाम पक्का है।  

तो जबलपुर के खाने के शौकीनों के लिए तो ये अच्छी खबर है, उनका भोजन अब और भी स्वादिष्ट और सुरक्षित होने वाला है। ग्राहक भी खुश, और लाइसेंसधारी दुकानदार भी। लेकिन याद रहे, अगली बार जब भी कुछ खाद्य पदार्थ लेने दुकान पर जाएं, तो स्वाद से पहले लाइसेंस पर नजर जरूर डालें। "शुद्ध खाओ, सेहत बचाओ!"

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
- Sponsored Advert -