सरकार वाहन को लेकर करने वाली है इस एक्ट में बड़ा बदलाव

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उस राज्य में अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर जल्द ही लोगों को दूसरे राज्य में गाड़ी खरीदकर करना नहीं कराना पड़ेगा. केंद्र सरकार ने इस बारे में एक प्रस्ताव तैयार करने जा रही है, जिसको पूरे देश में नवंबर तक लागू कर दिया जाएगा. केंद्र सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय इस प्रस्ताव को अगले तीन माह में तैयार कर लेगा. प्रस्ताव कैबिनेट मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में 6 माह का समय लग सकता है. इस पर काम चलता रहा तो नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी योजना के अनुसार हो सकता है. आगे जानते है पूरी जानकारी विस्तार

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अगर कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में फिलहाल चल रहे नियमों के अनुसार अपने वाहन को बेचता है तो फिर उसको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर उस राज्य में ट्रांसफर कराना पड़ता है. इसमें लोगों को बहुत परेशानी भी होती है. लोगों को गाड़ी खरीदने के लिए एनओसी भी लेनी पड़ती थी. संभागीय परिवहन विभाग एनओसी देने से पूर्व पुराने ड्यूज क्लीयर कराता है. इसके बाद जिस जिले व राज्य में वाहन ले जाना होता है, उसके नाम से एनओसी देता है.नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद लोग अगर अपने वाहन को बेचकर दूसरे राज्य में ले जाते हैं. तो फिर न एनओसी की जरूरत पड़ेगी और ना ही ट्रांसफर करना पड़ेगा. आरटीओ के चक्कर नहीं रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर के कराने के लिए लगाने पड़ेंगे.

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राज्यों का राजस्व का बड़ा हिस्सा मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार रोड टैक्स से आता है. इसलिए सड़क परिवहन मंत्रालय रोड टैक्स का राज्यों में बंटवारा करेगा. यह बंटवारा राज्यों से होने वाले वाहनों के ट्रांसफर के पुराने आंकड़ों अनुसार हो सकता है. राज्यों के सुझाव को आधार बनाया ये निणर्य लिया गया है.

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