अब नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर

अब नहीं लगाने पड़ेंगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर
Share:

 इंदौर/ब्यूरो: सरकार द्वारा  विदिशा में हुए वाहन सर्वर के सफल ट्रायल के बाद बुधवार से इस व्यवस्था को अब इंदौर सहित पूरे प्रदेश में भी लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दे की भोपाल में हुए प्रदेशभर के आरटीओ अधिकारियों को इस संबध में प्रशिक्षण दिया गया था। जिसके बाद अब यह व्यवस्था नए वाहनों के लिए भी शुरू की जाएगी है। एआरटीओ हृदयेश यादव ने बताया कि अभी नए वाहन ही इस सर्वर पर पंजीकृत किए जाएंगे। पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था अभी देरी से शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था में काम तेजी से हो जाएगा। 

साथ ही एआरटीओ हृदयेश यादव ने बताया कि डीलरों के यहां पर काम हो जाएगा। लोगों को आरटीओ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वाहन सर्वर की व्यवस्था लागू होते ही प्रदेश में डीलरों को वाहन पंजीयन करवाने के अधिकार मिल जाएंगे। इसके अलावा उन्हें एक प्रमुख अधिकार यह भी मिल जाएगा कि वह अपने शहर में बेचे वाहन को प्रदेश के किसी जिले के आरटीओ में पंजीयन करवा सकेंगे। प्रदेश के बड़े शहरों के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। इंदौर में लगभग हर बड़ी कार कंपनी के शोरुम उपलब्ध है। यहां पर कंपनी द्वारा निर्मित सभी माडल मिल जाते है। दूसरे जिले के लोग इंदौर से वाहन लेते है। इससे उन्हें फायदा हो जाएगा। 
इंदौर से हर माह करीब 300 अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होते है। जानकारी के अनुसार डीलर के यहां पर गाड़ी लेने जाने पर ग्राहक का आधार नंबर लिया जाएगा। वाहन सर्वर आधार नंबर डाल कर वेरीफाई करते ही पूरी जानकारी आ जाएगी। इससे पंजीयन कार्ड पर वाहन के मालिक की सही जानकारी आधार के अनुसार होगी। बिना आधार के पंजीयन की व्यवस्था रहेगी। वाहनों की कीमत सीधे एनआइसी की वेबसाइट से लेने की सुविधा होगी। माडल अपडेट करने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

अर्जेंटीना ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार को मजबूत करने का आह्वान किया

जंगल में खड़ी कार से अचानक निकलने लगी शराब की बोतलें और फिर जो हुआ...

स्कूल पहुंचकर मनचले ने की छात्रा से छेड़छाड़

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -