मेवात: नूंह हिंसा मामले में हरियाणा में कांग्रेस MLA मम्मन खान के खिलाफ कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नगीना पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में फिरोजपुर झिरका विधायक के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। खान के वकील ने बुधवार को कहा कि पुलिस ने FIR में आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत आरोप जोड़े हैं।
पुलिस ने पहले कांग्रेस नेता मम्मन खान पर हिंसा भड़काने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट साझा करने में शामिल लोगों के संपर्क में रहने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर FIR में कुछ अन्य आरोप भी हैं। खान को पिछले साल नूंह हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। आरोपी के वकील ताहिर हुसैन रूपरिया ने कहा कि उन्होंने अदालत से स्थिति रिपोर्ट मांगी थी और दस्तावेज़ से पता चला कि UAPA के तहत आरोप FIR में जोड़े गए हैं। बता दें कि, पिछले साल 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद (VHP) के जुलूस पर मुस्लिम भीड़ द्वारा किए गए सुनियोजित हमले के बाद नूंह में काफी बवाल मचा था। इसमें दंगाइयों ने पुलिस पर भी हमला किया था और श्रद्धालुओं को मंदिर में कैद कर उनपर पत्थर बरसाए थे, यहाँ तक कि गोलियां चलने की भी खबर थी।
इस बीच, चल रहे बजट सत्र के दौरान हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, नूंह से कांग्रेस विधायक आफताब अहमद ने सवाल किया कि अदालत में चालान पेश होने के बाद नूंह पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों और नगीना पुलिस स्टेशन में एक अन्य मामले में UAPA क्यों लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यूएपीए आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है।
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