नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित बयान मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसके साथ ही अदालत ने नूपुर शर्मा के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में दर्ज किए गए सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के खिलाफ क्लब की गई FIR की जांच दिल्ली पुलिस को सौंपी है। उल्लेखनीय है कि, नूपुर शर्मा की याचिका पर गत माह सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार और उन राज्यों को नोटिस भेजा है, जहां उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। इस नोटिस में कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार से सवाल किया था कि नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों को एक ही स्थान पर क्यों न ट्रांसफर कर दिया जाए।
बता दें कि, ज्ञानवापी मुद्दे पर चल रही बहस के दौरान शिवलिंग के अपमान के बाद आक्रोशित होकर नूपुर शर्मा ने पैगम्बर पर विवादित बयान दे दिया था। उनके ही बयान वाली वीडियो क्लिप को एडिट कर ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद ज़ुबैर ने अरब देशों तक फैला दिया था। जिसके बाद देश में हिंसा का दौर शुरू हो गया था। जिसके कन्हैयालाल, उमेश कोल्हे जैसे आम लोगों को इस्लामी कट्टरपंथियों ने मार डाला था।
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