नुस्ली वाडिया केस: गवाह के रूप में मुकेश अंबानी को कोर्ट में बुलाने की मांग

नुस्ली वाडिया केस: गवाह के रूप में मुकेश अंबानी को कोर्ट में बुलाने की मांग
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नई दिल्ली:  1989 में उद्योगपति नुस्ली वाडिया के क़त्ल के कथित प्रयास से जुड़े एक मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी को गवाह के रूप में कोर्ट में बुलाने की एक आरोपी की याचिका का केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने गुरुवार को विरोध किया। मामले के एक आरोपी इवान सेकेइरा ने स्पेशल CBI कोर्ट का रूख किया और मुकेश अंबानी को गवाह के रूप में बुलाने की मांग की।

CBI ने अपने जवाब में कहा कि आरोपी के पास केस के इस स्तर पर, मामले में आगे जांच की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है और उसकी याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व वरिष्ठ कार्यकारी कीर्ति अंबानी मामले में मुख्य आरोपित थे, जिनकी सुनवाई के दौरान मौत हो गयी थी। 

बता दें कि व्यवसायिक शत्रुता की वजह से बॉम्बे डाइंग के प्रमुख नुस्ली वाडिया की हत्या की कथित साजिश रचने के मामले में कीर्ति अंबानी एवं अन्य के खिलाफ 31 जुलाई 1989 को FIR दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने दो अगस्त 1989 को मामले की जांच CBI को ट्रांसफर कर दी थी, किन्तु इस मामले की सुनवाई 2003 में शुरू हुई है। 

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