राजस्थान में ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जनता के एक खुशखबरी है. राज्य की वसुंधरा राजे सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर 26 फीसदी किए जाने वाला विधेयक राजस्थान विधानसभा में पेश किया जो पास हो गया है. गुर्जर समेत राज्य की पांच जातियों को अलग से आरक्षण देने के लिए यह बिल पास करवाया गया है.
राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को इस विधेयक पर बहस के बाद सदन ने इसे अपनी मंजूरी दे दी. अभी तक राजस्थान में ओबीसी आरक्षण की सीमा 21 फीसदी थी जो अब बढ़कर 26 फीसदी हो गई है. बिल पर राज्यपाल के दस्तखत होने के बाद आरक्षण की नई व्यवस्था अमल में आ जाएगी. हालांकि, इसे अदालत में चुनौती दिए जाने कि भी संभावना है क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा विधेयक खारिज हो चुका है.
विधानसभा में बुधवार को पिछड़ा वर्ग नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण विधेयक, 2017 पेश किया गया था. नए बिल में ओबीसी आरक्षण को दो कैटिगरी में बांटा गया है. पहली कैटिगरी में पहले की तरह 21 फीसदी आरक्षण है, जबकि दूसरी कैटिगरी में गुर्जर और बंजारा समेत पांच जातियों के लिए पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.
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