बारीपदा- ओडिशा: ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक स्थानीय अदालत ने 2017 में 55 वर्षीय एक आदिवासी महिला से बलात्कार के आरोप में दो लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
रायरंगपुर में एक अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार ने भी दोनों को मुआवजे के रूप में 20,000 रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया।
दिसंबर 2017 में बादामपहाड़ थाना के गांव लांगलसिला निवासी अजीत कुमार गिरी (35) और बलराम नाइक (25) ने निर्माणाधीन मकान में महिला से दुष्कर्म किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज दास के मुताबिक, अदालत ने सोमवार को पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और 15 गवाहों के बयानों के आधार पर फैसला सुनाया।
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