भुवनेश्वर: 6 सितम्बर 2018 गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनाया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के अंतर्गत समलैंगिक संबंध बनाने की मंजूरी दे दी है. अब कोई भी समलैंगिक संबंध बना सकता है क्योंकि वह अपराध की श्रेणी से बाहर हो चुका है. इस फैसले से उन लोगों को बहुत फायदा मिला है जो काफी लम्बे समय से संबंध बना रहे हैं लेकिन शादी नहीं कर पा रहे. ऐसे कई लोग है जो लम्बे समय से अपराधी माने जा रहे हैं और अपराधी की तरह जीवन काट रहे हैं.
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अब उन सभी को अपराधी शब्द से छुटकारा मिल चुका है और अब वह खुलकर एक-दूजे के साथ रह सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ओडिशा की पहली ट्रांसजेंडर सरकारी अफसर ऐश्वर्या रितुपर्णा प्रधान को भी बहुत ख़ुशी है. आपको बता दें कि वह काफी समय से अपने पार्टनर के साथ लिव-इन में रह रहीं हैं लेकिन अब वह अपने रिश्ते को एक नाम देने के लिए तैयार हैं. ऐश्वर्या उस समय काफी तेजी से सुर्ख़ियों में आईं थीं जब वह ओडिशा की पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी बनी थीं.
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ऐश्वर्या ने अब तक कभी भी अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं छुपाया और उन्होंने बताया था कि वह करीब 2 साल से अपने पर्टनर के साथ लिव-इन में रह रहीं हैं और अब वह उससे शादी कर एक बच्चे को गोद भी ले लेंगी. गौरतलब हो कि ऐश्वर्या ने खुद को साल 2014 में थर्ड जेंडर के रूप में बताया था और उसके बाद ही उन्हें उस रूप में पहचान मिली और उनकी पहचान को मान्यता दी गई.
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