नई दिल्ली: नेशनल कांफ्रेंस (NC) के नेता जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला अपनी पत्नी पायल अब्दुल्ला से जल्द तलाक लेना चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के पिछले साल अप्रैल के एक सुर्कुलर को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. सर्वोच्च न्यायालय उमर अब्दुल्ला की इस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है. सर्कुलर के मुताबिक, किसी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल्दी अंतिम सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को राजी होना होगा. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमणियम की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
शुरू में अब्दुल्ला की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि वैवाहिक मामले में अन्य पक्ष वीडियो कांफ्रेंस के जरिए जल्द अंतिम सुनवाई के लिए अपनी सहमति नहीं दे रहा है. उन्होंने कहा कि दूसरा पक्ष सुनवाई अदालत के सामने कार्यवाही में उपस्थित हुआ है. कोर्ट ने सिब्बल से कहा कि, 'क्या हम किसी को सहमति देने के लिए बाध्य कर सकते हैं?' मामले में अगली सुनवाई अब दो हफ्ते के बाद होगी.
बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 26 अप्रैल 2020 के सर्कुलर को चुनौती देने वाली अब्दुल्ला की याचिका को गत वर्ष तीन नवंबर को खारिज कर दिया था. उमर ने दलील दी थी कि सुनवाई कोर्ट के 2016 के एक आदेश के खिलाफ उनकी विवाह संबंधी अपील फरवरी 2017 से अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है. सुनवाई अदालत ने उनकी तलाक याचिका को ठुकरा दिया था.
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