भोपाल: मध्यप्रदेश (Madhya pradesh) में कोरोना संक्रमण (coronavirus) से कई लोगों की मौत हो गई. वहीं अब हाल ही में शिवराज सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना से मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जी हाँ, हाल ही में प्रदेश सरकार (mp government) ने इस संबंध में सभी जिले के कलेक्टरों (collector) को निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा जा रहा है जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि मुआवजा पाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट (death certificate) में कोविड-19 से मौत दर्ज होना जरूरी नहीं है। वहीं इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है जिसमें इन दस्तावेजों को प्रमाणित करने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी करेंगी।
आप सभी जानते ही होंगे कि 4 अक्टूबर 2021 को कोरोना से हुई मौत के लिए 50 हज़ार रुपए मुआवजा देने के केंद्र के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। उस समय कोर्ट ने यह कहा था कि 'मृतक के परिवार को मिलने वाला यह मुआवजा दूसरी कल्याण योजनाओं से अलग होगा। दावे के 30 दिन के भीतर यह भुगतान किया जाएगा।'
क्या है मुआवजा पाने की पूरी प्रक्रिया- कोरोना मुआवजा पाने के लिए मृतक के परिजनों को डेथ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जी हाँ और इसके के लिए आवेदन जिला कलेक्टर को देना होगा। उसके बाद राज्य सरकार यह पैसे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड (SDRF) से देगी. वहीं जिला आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसों का वितरण करेगी। ऐसे में जो दस्तावेज आप पेश करेंगे उसे वैरिफाई किया जाएगा फिर इसके 30 दिनों में आपको राशि प्राप्त होगी, जो कि आधार कार्ड से लिंक होगी। इसके लिये मृतक के पति/पत्नी अनुग्रह राशि के पहले हकदार होंगे। वहीं पति/पत्नी न होने की स्थिति में अविवाहित संतान पात्र होगी और संतान न होने की स्थिति में मृतक के माता-पिता अनुग्रह राशि के हकदार होंगे। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों को सीधे बैंक खाते में यह राशि मिलेगी।
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