रामगढ़: झारखंड के रामगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आ रही है यहाँ एक 32 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता ने 74,500 पन्नों के दस्तावेज के लिए फोटोकॉपी शुल्क के तौर पर 1.49 लाख रुपये का भुगतान किया तथा मांग करते हुए कहा कि 5 बोरों में रखे ये दस्तावेज (पन्ने) उसे सूचना के अधिकार (RTI) कानून के तहत कोरियर या डाक से भेजे जाएं. हालाँकि, इसे लेकर एक गतिरोध उत्पन्न हो गया है, प्रशासन ने उससे गोला प्रखंड दफ्तर से ये बोरे प्राप्त करने को बोला है, जिससे मना करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने मांग की कि या तो ये दस्तावेज उसे डाक से भेजे जाएं या उसकी पूरी राशि लौटा दी जाए.
गोला ब्लॉक के रायपुरा गांव के रहने वाले कार्यकर्ता बीनू कुमार महतो ने 6 मई को जन सूचना पदाधिकारी-सह-बीडीओ के समीप एक RTI के तहत एक आवेदन दायर किया. महतो ने विस्तृत जानकारी मांगी कि गोला प्रखंड में 2020 से 2023 तक 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के तहत दी गयी रकम कैसे खर्च की गयी. गोला BDO संतोष कुमार ने बताया कि कुमार को पहले जानकारी के लिए विभिन्न पंचायत सचिवालयों का दौरा करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, तत्पश्चात, ब्लॉक कार्यालय ने जानकारी एकत्र की तथा 74,500 पन्नों को पांच बोरियों में एकत्र किया. उन्होंने कहा, 'तब महतो को ब्लॉक कार्यालय से प्रमाणित दस्तावेज एकत्र करने के लिए बोला गया, जिसे करने से उन्होंने मना कर दिया.'
हालांकि, महतो ने बताया कि RTI अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत, सार्वजनिक सूचना अफसर को डाक द्वारा जानकारी भेजनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'मैंने बीडीओ से या तो दस्तावेज़ डाक से भेजने या राशि वापस करने का अनुरोध किया है.' आमतौर पर विभाग द्वारा जो खबर दी जाती है, उसमें डाक का खर्च विभाग ही वहन करता है. इस मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि डाक का खर्च विभाग व्यय करेगा या फिर वादी को वहन करना होगा. रामगढ़ के उप विकास आयुक्त रॉबिन टोप्पो ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे.
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