नई दिल्लीः गुजरात के सुरत जिले से एक और तीन तालाक का मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगया है कि उसके पिता ने ई-रिक्शा खरीदने के लिए 40 हजार रुपये नहीं दिए तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया है। महिला ने पुलिस से कहा है कि उसके पति को सजा और उसे न्याय मिले। फिलहाल एसीपी स्पेशल ब्रांच ने कहा है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। तीन तलाक से जुड़े ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं विपक्ष के भारी विरोध के बीच तीन तलाक बिल (Triple Talaq Bill) लोकसभा से पास हो गया है।
वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 303 वोट, जबकि विरोध में 82 मत डाले गए. वोटिंग से पहले संसद से जेडीयू, टीआरएस, YSR कांग्रेस और TMC ने वॉकआउट कर दिया था। जेडीयू, टीएमसी वोट से अलग रहीं, वहीं, बीजेडी ने बिल के पक्ष में वोट किया। टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस बिल के खिलाफ रही।
इससे पहले बिल पर चर्चा के दौरान लैंगिक न्याय को नरेंद्र मोदी सरकार का मूल तत्व बताते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि तीन तलाक पर रोक लगाने संबंधी विधेयक सियासत, धर्म, सम्प्रदाय का प्रश्न नहीं है बल्कि यह 'नारी के सम्मान और नारी-न्याय' का सवाल है और हिन्दुस्तान की बेटियों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी इस पहल का सभी को समर्थन करना चाहिए। AIMIM नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल में आप कह रहे हैं कि अगर किसी पति ने पत्नी को तीन बार तलाक कह दिया तो शादी नहीं टूटती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही कहता है फिर आप ये क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के खिलाफ है।
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